Bihar viklaang pension Yojana : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विकलांग पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर अब ₹1100 कर दिया गया है पहले के समय ₹400 की राशि राज्य के विकलांग लोगों को दिया जाता था ऐसे में आप उनकी राशि को बढ़ा दिया गया है अगर आप भी बिहार में रहते हैं और विकलांग वर्ग से आते हैं तो आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करके ₹1100 की राशि प्रत्येक महीने प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे चलिए जानते हैं-
विकलांग योजना क्या है?
ans. बिहार विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक पेंशन योजना में से एक है इसके अंतर्गत बिहार के विकलांग लोगों को सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने ₹ ₹1100 दिए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके आपके जानकारी के लिए बता दे कि पहले के समय इस योजना में ₹400 दिया जाता था परंतु बिहार में चुनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विकलांग पेंशन योजना में बढ़ोतरी की गई है
बिहार विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार विकलांग पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपने सभी आर्थिक जरूरत को आसानी से पूरा कर सके जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विकलांग व्यक्ति के पास इनकम के साधन नहीं होते हैं ऐसे में उसे अपने आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर आना पड़ता है जिसके कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए ही राज्य में बिहार विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है क्या हुआ
विकलांग पेंशन योजना पात्रता
बिहार पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित प्रकार की है इसके विषय में नीचे हम विवरण दे रहे हैं-
- व्यक्ति के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदक 40% कम से कम विकलांग होना चाहिए
- आवेदन करने वाला व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
- नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए (गरीबी रेखा के नीचे)
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में नीचे जानकारी दे रहे हैं
- आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो (दो)
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
बैंक पेंशन योजना
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलेंगे उसके बाद आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और उसके उपरांत आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित बिहार के कार्यालय में जाकर जमा कर देंगे जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा अगर आप योजना में लाभ लेने के पात्र होंगे तभी जाकर आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा